हरियाणा
सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में मिली मरी हुई मक्खी, Chandigarh उपभोक्ता फोरम ने 5,000 रुपये मुआवजे का आदेश दिया
Ratna Netam
13 March 2026 7:00 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ के ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 'अफ़गानी जीरा' सोडा बनाने वाली कंपनी और उसके डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देश दिया है कि वे शहर के एक निवासी को 5,000 रुपये का मुआवज़ा दें। यह निर्देश तब दिया गया जब इस ड्रिंक की एक सीलबंद बोतल में एक मरी हुई मक्खी मिली।
आयोग ने उन्हें उपभोक्ता कानूनी सहायता कोष में अतिरिक्त 5,000 रुपये जमा करने का भी निर्देश दिया।
चंडीगढ़ के रहने वाले अमित कुमार ने शिकायत की कि 4 अप्रैल, 2022 को उन्होंने चंडीगढ़ के हल्लोमाजरा स्थित एक दुकान से 10 रुपये नकद देकर 'अफ़गानी जीरा' सोडा की 200 मिलीलीटर की एक बोतल खरीदी थी।
शिकायत के अनुसार, जब वह बोतल की सील खोलने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक मरी हुई मक्खी है। उन्होंने कहा कि यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने कई बार निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर से अपनी शिकायत स्वीकार करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।
अपने आदेश में, आयोग ने पाया कि नोटिस भेजे जाने के बावजूद, ताराओरी स्थित 'एस के फ़ूड एंड बेवरेजेज़' आयोग के सामने पेश नहीं हुई, और इसलिए उसके ख़िलाफ़ एकतरफ़ा (ex parte) कार्रवाई की गई।
निर्माता कंपनी, मोहाली स्थित 'हिमालयन मिनरल इंडस्ट्रीज़' भी तय समय सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करने में विफल रही।
हालाँकि, दुकान के मालिक ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि शिकायतकर्ता न तो उसकी दुकान पर आया था और न ही उसने वहाँ से यह उत्पाद खरीदा था। उसने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर कोई बिल या रसीद पेश नहीं की।
तर्कों को सुनने के बाद, आयोग ने पाया कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने 10 रुपये में ही बोतल खरीदी थी।
कार्यवाही के दौरान, आयोग ने शिकायतकर्ता को वह सीलबंद बोतल पेश करने का निर्देश दिया। आयोग ने विरोधी पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में बोतल की जाँच की। बोतल की सील पूरी तरह से सही पाई गई और उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं मिले।
आयोग ने फ़ैसला सुनाया कि विरोधी पक्ष अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते, खासकर इसलिए क्योंकि उत्पाद में एक मरी हुई मक्खी मिली थी, जिससे वह पीने के लिए अस्वच्छ और संभावित रूप से स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक हो गया था।
आयोग ने यह निर्णय दिया कि निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से सेवा में कमी (deficiency in service) थी। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे उत्पाद की क़ीमत (10 रुपये) वापस करें और शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट, उत्पीड़न और मुक़दमेबाज़ी के ख़र्च के मुआवज़े के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करें। आयोग ने विपक्षी पक्षों को यह भी निर्देश दिया कि वे सचिव, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ द्वारा संचालित 'उपभोक्ता विधिक सहायता कोष' में 5,000 रुपये जमा करें।
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