हरियाणा

कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी पुरुषोत्तम कुमार को सुनाई उम्रकैद की सजा

Admindelhi1
10 April 2024 4:37 AM GMT
कोर्ट ने हत्याकांड के दोषी पुरुषोत्तम कुमार को सुनाई उम्रकैद की सजा
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दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

हिसार: मार्च 2021 में छपार गांव में हुए हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश पुरूषोत्तम कुमार की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जज ने आरोपी की सजा में कोई नरमी बरतने से इनकार कर दिया. पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 21 मार्च 2021 को छपार के खेतों में बने कमरे में स्थानीय निवासी सुरेंद्र की हत्या कर दी गई थी. 22 मार्च को दादरी सदर थाना पुलिस ने मृतक सुरेंद्र के पिता छपार निवासी जय सिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि 21 मार्च को उसका छोटा बेटा सुरेंद्र रोजाना की तरह अपने पड़ोसी सुमित के साथ बाइक पर खेतों की रखवाली करने गया था. बगल में ही सुमित का खेत भी है. जयसिंह ने बयान में कहा कि सुमित ने अपने बड़े बेटे को बताया कि सुरेंद्र खेत में चारपाई पर मृत पड़ा है।

प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों का मूल्यांकन कर अभियोजन में प्रभावी कार्रवाई की और हत्या के दोषी सुमित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी सुमित को दोषी करार दिया. इसलिए उसे 50,000 रुपये जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. जुर्माना न देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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