किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने सुनाई 20 साल की कैद
सोनीपत। अदालत ने किशोरी के घर में घुसकर दुष्कर्म करने व बाद में बहकाकर ले जाने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। मोहाना थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 17 सितम्बर, 2020 को पुलिस को बताया था कि उसके भाई-भाभी की मौत हो चुकी है। उनकी बेटी का पालन-पोषण वह कर रहा है। उसकी भतीजी अब 15 साल की हो चुकी है। उसने आरोप लगाया था कि 16 सितम्बर, 2020 की रात को उसकी भतीजी को गांव का प्रशांत बहकाकर ले गया है। मोहाना थाना पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने किशोरी की तलाश करते हुए उसे गांव माच्छरी के अड्डा से बरामद कर लिया था। किशोरी का मैडीकल कराकर अदालत में बयान दर्ज करवाए थे।
किशोरी ने बताया था कि आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में वह उसे अगवा कर ले गया था। पुलिस ने बहकाकर ले जाने व जेजे एक्ट के साथ ही दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी थी। तत्कालीन ए.एस.आई. जसबीर की टीम ने 19 सितम्बर, 2020 को आरोपी प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। मामले में सुनवाई के बाद ए.एस.जे. सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने प्रशांत को दोषी करार दिया था। बुधवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना तथा भा.दं.सं. की धारा 363 में 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना राशि में 50 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।