हरियाणा
तीन साल पुराने POCSO मामले में अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराया
Ratna Netam
22 March 2025 5:46 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने तीन साल पहले दर्ज किए गए पोक्सो मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है। पुलिस ने पीड़ित लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 27 जून 2022 को आईपीसी की धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(एन), 120-बी और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत चंडीगढ़ के सेक्टर 31 थाने में मामला दर्ज किया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि 26 जून 2022 को उनकी बेटी (12) बिना किसी को बताए घर से चली गई। उन्होंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
जांच के दौरान पीड़ित लड़की की तलाश में छापेमारी की गई, जो आखिरकार दोनों आरोपियों के साथ मिली, जिनमें से एक बिहार का रहने वाला है और दूसरा उसका सहयोगी है। पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच कराई गई। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, राज्य के विशेष सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में कामयाब रहा है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत 24 मार्च को सजा सुनाएगी।
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