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आईपीसी की धारा 376(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अभियोजन पक्ष के आरोप साबित करने में विफल रहने के बाद एक स्थानीय अदालत ने पंचकूला निवासी मनीष पूनिया को बलात्कार के एक मामले में बरी कर दिया है।
एक महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 2 फरवरी 2019 को यहां सेक्टर तीन थाने में आईपीसी की धारा 376(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
महिला ने आरोप लगाया कि वह शादी डॉट कॉम वेबसाइट के जरिए वैवाहिक संबंध के लिए आरोपी के संपर्क में आई जहां उसने अपना फर्जी प्रोफाइल बना लिया। वे 1 अगस्त, 2017 को पहली बार सुखना झील क्षेत्र में मिले थे। उसके बाद, उनके कार्यालय क्षेत्र के आसपास बैठकें हुईं।
उसने आरोप लगाया कि 26 सितंबर, 2017 को आरोपी ने सुखना झील के पीछे पार्किंग क्षेत्र के पास अपनी कार में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। बाद में, उसने दोषी महसूस किया और उसे शादी के लिए प्रपोज किया।
उसने आरोप लगाया कि संदिग्ध ने बाद में उसे बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसका तलाक का मामला लंबित है।
सभी आरोपों से इनकार करते हुए आरोपी के वकील ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग एक साल की देरी हुई है। वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद अपनी मां को बताया कि वह पूनिया की पिछली शादी और उसकी पत्नी के साथ वैवाहिक विवाद के बारे में जानती थी। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।
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Triveni
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