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हिसार। हिसार जिले के उमरा गांव निवासी सेवानिवृत्त हेड मास्टर व उनकी पत्नी की हत्या कर लूटपाट करने के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनके नाम बिजेंद्र, अनिल उर्फ जॉनी और बंटी है। वहीं अदालत ने एक दोषी पर 25 और दो पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मृतक के बेटे राजेश कुमार ने बयान में बताया था कि वह एमडीयू के अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। बच्चों सहित रोहतक में रहता है। छोटा भाई संजय सिलीगुड़ी में ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। ताऊ लक्ष्मण ने फोन पर बताया कि तुम्हारे पिता रामकुमार आज खाना देने नहीं आए। मैंने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचा तो मां-पिता के शव पड़े थे। अलमारी से नकदी व जेवर गायब मिले। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही 7 अक्तूबर 2016 को अज्ञात के खिलाफ हत्या, लूटपाट और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद गांव के बिजेंद्र, अनिल उर्फ जॉनी व बंटी को गिरफ्तार कर दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया था।
Admin4
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