हरियाणा
POCSO मामले में दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास, सह-आरोपी बरी
Ratna Netam
24 May 2025 4:33 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पांच साल पुराने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोप साबित करने के लिए सबूतों के अभाव में उसके सह-आरोपी को बरी कर दिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 1 दिसंबर, 2019 को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ के पलसोरा में अपने घर पर अकेली होने पर आरोपियों में से एक ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी। कुछ दिनों बाद, दूसरे आरोपी ने उसके घर पर अकेली होने पर उसका यौन उत्पीड़न किया और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिसके जवाब में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। बरी किए गए आरोपियों के वकील हरीश भारद्वाज ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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