हरियाणा
HC के न्यायाधीशों के खिलाफ ‘निंदनीय’ टिप्पणी के लिए वकील पर अवमानना का मुकदमा
Ratna Netam
23 July 2025 4:38 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक वकील को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि कथित तौर पर "निंदनीय" टिप्पणी करने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों व एक न्यायिक अधिकारी को धमकाने का प्रयास करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ ने यह नोटिस वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने लंबित मामले की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति बराड़ ने कहा कि याचिका में प्रयुक्त भाषा और दावे "न्यायिक प्रणाली की अखंडता पर सीधा हमला" हैं। याचिकाकर्ता-वकील, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुईं, 31 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध अपने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के निर्देश मांग रही थीं। अदालत ने कहा कि वकील ने कहा था कि वह सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पक्षकार बना सकती हैं।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाने और उन्हें परेशान करने के लिए जानबूझकर न्याय से वंचित किया गया। न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि याचिकाकर्ता की कार्रवाई "न्यायाधीशों को धमकाने" और "न्यायिक प्राधिकारी को डराने" का एक प्रयास थी, जो प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह की टिप्पणियाँ कानून के शासन की गरिमा को कम करती हैं और न्यायिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को हिला सकती हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता यह तर्क देने में विफल रहीं कि मामले को आगे क्यों बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पीठ ने उनके आग्रह पर मामले को अपने हाथ में ले लिया। उन्हें उच्च न्यायालय विधिक सहायता सेवाओं से सहायता की भी पेशकश की गई। न्यायालय ने कहा, "रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा कोई कारण नहीं मिलता जिससे ऐसे निंदनीय आरोप लगाने का औचित्य सिद्ध हो सके... उन्होंने न्याय व्यवस्था की अखंडता पर हमला करते हुए निंदनीय टिप्पणियाँ भी की हैं। इस प्रकार, यह न्यायालय यह नोट करने के लिए बाध्य है कि याचिकाकर्ता की दलीलें स्वयं अवमाननापूर्ण हैं।"
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