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सुधारात्मक उपायों के बिना अवमानना ​​कार्रवाई समय से पहले- High Court

Harrison
18 Nov 2024 3:52 PM GMT
सुधारात्मक उपायों के बिना अवमानना ​​कार्रवाई समय से पहले- High Court
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Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना है कि जब कथित अवमाननाकर्ता पहले से ही सुधारात्मक कानूनी विकल्पों का उपयोग कर रहा हो, तो अवमानना ​​कार्यवाही समय से पहले शुरू नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का सार न्यायिक आदेशों की पवित्रता को बनाए रखने में निहित है, लेकिन इसका प्रयोग संयम से और स्थापित कानूनी सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ विवादित कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक लंबित याचिका के बावजूद अवमानना ​​कार्यवाही पर विचार करते हुए अवमानना ​​पीठ द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि अवमानना ​​न्यायालय को समय से पहले या अनुचित कार्रवाई को रोकने के लिए संयम बरतने की आवश्यकता है, जब आदेश के खिलाफ याचिका अभी भी लंबित है ताकि समय से पहले या गलत तरीके से गठित कार्रवाई से बचा जा सके।
खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार मूल राहत को लागू करने का विकल्प नहीं है। अवमानना ​​न्यायालय द्वारा दी गई किसी भी राहत को कथित रूप से उल्लंघन किए गए न्यायिक आदेश के संचालन भाग के साथ सख्ती से संरेखित करने की आवश्यकता है। “सुधीर वासुदेव बनाम एम. जॉर्ज रविशेखरन” मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि जांच के तहत आदेश के दायरे से बाहर आने वाली मूल राहतें अवमानना ​​कार्यवाही में नहीं दी जा सकतीं।
फैसले में स्पष्ट किया गया कि जहां किसी वादी ने किसी आदेश की वैधता को चुनौती देने के लिए सुधारात्मक उपायों का लाभ उठाया है, अवमानना ​​न्यायालय को उन उपायों के समाधान तक कार्यवाही स्थगित करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने कहा कि यह सिद्धांत अवमाननाकर्ता को अनावश्यक कठिनाई या समय से पहले दंडात्मक परिणामों से बचाता है, खासकर अगर सुधारात्मक प्रक्रिया ने संबंधित आदेश को रद्द कर दिया हो।
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