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चंडीगढ़। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, बेहतर वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। 'पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा पंचकूला जोन के तहत आने वाले जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई 16, 23 और 30 जनवरी, 2023 को यू.एच.बि.वि.एन के मुख्यालय, विद्युत सदन, इंडस्ट्रियल प्लाट-3 और 4, सेक्टर-14, पंचकूला में प्रातः 11ः00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक की जाएंगी।
उक्त जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।
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