हरियाणा
उपभोक्ता आयोग ने Auto Dealer को 10 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
Ratna Netam
23 Jan 2025 6:32 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने एक ऑटो डीलर को शहर के एक निवासी को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, क्योंकि वह एक्सचेंज ऑफर में बेचे गए उसके पुराने वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में उसका नाम बदलने में विफल रहा। आयोग के समक्ष दायर शिकायत में, पुरुषोत्तम लाल ने कहा कि उन्होंने 12,53,718 रुपये का भुगतान करने और सौजन्य होंडा, लाली ऑटोमोबाइल्स इंडिया, चंडीगढ़ द्वारा पेश की गई बाय बैक योजना के तहत पुरानी कार के मूल्य को समायोजित करने के बाद एक नई कार खरीदी थी। उन्होंने अपनी पुरानी कार आरसी और अन्य दस्तावेजों के साथ डीलर को सौंप दी और डीलर ने 15 नवंबर, 2022 की तारीख वाला कब्जा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि बाय-बैक ऑफर के तहत डीलर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि पुरानी कार के कब्जे में लेने के दो महीने के भीतर पुरानी कार की आरसी में बदलाव किया जाएगा, लेकिन दो महीने बाद भी डीलर ने न तो नाम बदलवाया और न ही नई आरसी जारी की।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कई बार अनुरोध करने के बाद भी डीलर ने आरसी में नाम नहीं बदलवाया और उसे आरसी ब्लॉक करवाने की सलाह दी। इसके अनुसार उसने आरसी ब्लॉक करवा ली। इसके बाद उसने डीलर से कई बार खरीदार का नाम बताने और आरसी सौंपने के लिए अनुरोध किया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। डीलर पर सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए उसने शिकायत दर्ज कराई। दूसरी ओर, डीलर ने अपने जवाब में कहा कि उसने शिकायतकर्ता का पुराना वाहन ले लिया है और भविष्य में किसी भी तरह की देनदारी की जिम्मेदारी लेता है। डीलर ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने खुद नई गाड़ी के साथ होंडा सिटी कार का व्यापार करने का विकल्प चुना। शिकायतकर्ता ने इसका फायदा उठाया और 1,90,384 रुपये की खरीद कीमत पर नई गाड़ी खरीद ली। उन्होंने पुरानी गाड़ी की कीमत समायोजित करने के बाद नई गाड़ी दी और बाद में गाड़ी की बिक्री का मौका लेते हुए उसे कब्जा पत्र दे दिया। वाहन पंजीकृत नहीं था, क्योंकि शिकायतकर्ता ने आरटीओ कार्यालय को वाहन पंजीकृत न करने की सूचना दी थी।
डीलर ने कहा कि इस प्रकार वाहन का स्वामित्व नहीं बदला जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता ने स्वयं वाहन का पंजीकरण रुकवा दिया है। अपनी ओर से किसी भी प्रकार की कमी से इनकार करते हुए शिकायत में लगाए गए अन्य सभी आरोपों को गलत बताया गया है। दलीलें सुनने के बाद आयोग ने कहा कि यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता से कब्जा लेने की तिथि से दो माह के भीतर डीलर द्वारा क्रेता के नाम पर आर.सी. हस्तांतरित नहीं की गई। दो माह से अधिक समय तक वाहन का कब्जा लेने के बावजूद क्रेता के नाम पर आर.सी. हस्तांतरित न करवाना निश्चित रूप से डीलर की ओर से कमी है, जिससे शिकायतकर्ता को काफी मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। आयोग ने कहा कि इसे देखते हुए डीलर को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे की लागत के रूप में 7,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।
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