x
हरियाणा: सिरसा की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने 11 वर्षीय खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 50 वर्षीय कोच को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना का खुलासा 16 जनवरी 2020 को हुआ, जब महिला थाने में धिंगतानिया निवासी कोच मदन लाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 11 वर्षीय बेटी, ताइक्वांडो खिलाड़ी, सिरसा में एक अकादमी में अभ्यास करती थी, जहां आरोपी कोच ने उसे अश्लील सामग्री दिखाई। उसने उसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनाने के बहाने उसका यौन शोषण किया। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने कोच को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर |
TagsPOCSO एक्टतहत कोचउम्रकैद सजाCoach under POCSO Actlife imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Kavita Yadav
Next Story