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गुरुग्राम प्रशासन ने सोमवार को आदेश जारी किया कि चिंटेल्स पारादीसो के टावर्स ई और एफ को खाली करा लिया जाए। इन दोनों टावरों में वर्तमान में 40 परिवार निवास कर रहे हैं, जिन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए निवासियों को 15 दिनों के भीतर इन टावरों को खाली करने का आदेश दिया है. आदेशों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेशों ने डीटीपी (ई), जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, को जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का उपयोग करने की अनुमति दी है।
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