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जिला महिला संरक्षण अधिकारी-सह-बाल विवाह निषेध अधिकारी ने बुधवार को पानीपत शहर में एक बाल विवाह रोका।
हरियाणा : जिला महिला संरक्षण अधिकारी-सह-बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) ने बुधवार को पानीपत शहर में एक बाल विवाह रोका। होने वाली दुल्हन 13 साल की थी और दूल्हा 16 साल का।
सीएमपीओ रजनी गुप्ता ने कहा कि एक सूत्र ने उन्हें बताया कि 10 मई को ईदगाह कॉलोनी में एक शादी होनी थी और उन्हें इसके लिए एक निमंत्रण कार्ड भी मिला था।
जांच के दौरान, परिवारों को संबंधित दस्तावेजों के साथ बुलाया गया और दूल्हा और दुल्हन कम उम्र के पाए गए।
उन्होंने कहा कि दोनों परिवारों ने हलफनामा देकर कहा कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है और वे बच्चों के बड़े होने तक शादी स्थगित कर देंगे।
गुप्ता ने कहा कि उन्होंने पिछले महीने बाल विवाह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था क्योंकि कई लोगों ने 'अक्षय तृतीया' पर विवाह करने की कोशिश की थी।
“जिले में नब्बे जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत सभी बैंक्वेट हॉल मालिकों, पंडितों, धार्मिक स्थानों, ब्यूटी पार्लरों, सिलाई केंद्रों, कई स्कूलों और विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों के लोगों, सीडीपीओ के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षित किया गया। यह मामला ईदगाह कॉलोनी की एक झुग्गी बस्ती से भी आया है,'' गुप्ता ने कहा।
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Renuka Sahu
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