x
माता-पिता के खिलाफ धारा 9 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
महिला एवं बाल विकास विभाग की एक टीम ने पुलिस की मदद से एक नाबालिग लड़की को छुड़ाया, क्योंकि उसके माता-पिता द्वारा 2 मई की रात आजाद नगर कॉलोनी में शादी की जा रही थी। उसके माता-पिता के खिलाफ धारा 9 के तहत मामला दर्ज किया गया था। नगर थाने में बुधवार को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का विरोध किया। महिला एवं बाल विकास विभाग यमुनानगर को सूचना मिली कि आजाद नगर कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही है. विभाग ने तुरंत टीम गठित कर पुलिस की मदद से उसे छुड़ाया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, "शादी की पार्टी आ गई थी और शादी की तैयारियां चल रही थीं।" उसके पिता से वचन लिया गया था कि लड़की के विवाह योग्य आयु प्राप्त करने के बाद ही उसका विवाह किया जाएगा।
Tagsबाल विवाह टलामाता-पिता पर मामला दर्जChild marriage postponedcase filed against parentsBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbreaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story