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हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक पहुंचे हाईकोर्ट, राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन की टिप्पणियों को दी चुनौती

Renuka Sahu
17 July 2022 5:53 AM GMT
Chief Administrator of Haryana Urban Development Authority reached High Court, challenged the comments of the Chairman of Right to Service Commission
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फाइल फोटो 

राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता द्वारा जारी आदेश में की गई तल्ख टिप्पणियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता द्वारा जारी आदेश में की गई तल्ख टिप्पणियों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि याची के खिलाफ की गई टिप्पणियों को आदेश से हटाया जाए और राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द किया जाए। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका पर जल्द सुनवाई होगी।

जोशी ने याचिका में हाईकोर्ट को बताया कि एक महिला की प्रॉपर्टी के ट्रांसफर में 14 माह की देरी पर राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन टीसी गुप्ता ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई आरंभ की है। याची ने कहा कि इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्रांसफर में हुई देरी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि यह देरी मुख्य प्रशासक के सनकीपन, अहंकार, लापरवाही व संवेदनहीनता को दर्शाता है। इसके साथ ही उन्होंने याची पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
मामला अधिकार क्षेत्र के बाहर
जोशी ने याचिका में दलील दी कि यह मामला गुप्ता के अधिकार क्षेत्र के बाहर आता है और उन्होंने अपने आदेश में जो टिप्पणी की है वह अनावश्यक थी। याची ने कहा कि उसने बेहद अहम पदों पर कार्य किया है और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उसे सम्मानित कर चुके हैं। याची ने अपील की कि उसके खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया जाए और गुप्ता द्वारा लिए गए संज्ञान को रद्द किया जाए।
पीड़िता ने प्रधानमंत्री से मांगी थी इच्छा मृत्यु
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से न्याय न मिलने पर फरीदाबाद निवासी पीड़िता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी थी। इसके बाद हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हरकत में आते हुए स्वत: संज्ञान लेकर प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक से जवाब तलब किया था।
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