हरियाणा

एक महीने में परिसर खाली करें, CHB ने 60 छोटे फ्लैट आवंटियों को दिया निर्देश

Ratna Netam
25 May 2025 6:18 PM IST
एक महीने में परिसर खाली करें, CHB ने 60 छोटे फ्लैट आवंटियों को दिया निर्देश
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Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने निर्धारित लाइसेंस फीस जमा न करवाने वाले छोटे फ्लैटों के आवंटियों को बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पिछले चार दिनों में सीएचबी ने 60 छोटे फ्लैटों के आवंटियों को बेदखली नोटिस जारी किए हैं। उन्हें फ्लैट खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। जारी किए गए नोटिस के अनुसार, पिछले साल दिसंबर से ही इन आवंटियों ने अनाधिकृत रूप से आवास इकाइयों पर कब्जा कर रखा है। लाइसेंस फीस का भुगतान न करने के कारण इकाइयों का आवंटन रद्द कर दिया गया था और प्रत्येक मामले में बकाया राशि बढ़कर 1 लाख रुपये या उससे अधिक हो गई थी। सीएचबी ने उन्हें नोटिस जारी होने की तिथि से एक महीने के भीतर परिसर खाली करने का आदेश दिया है, ऐसा न करने पर उन्हें जबरन बेदखल कर दिया जाएगा।
19 मई को राम दरबार में 10 और सेक्टर 49 में छह आवंटियों को नोटिस जारी किए गए। 21 मई को सेक्टर 56 में दो फ्लैटों को नोटिस जारी किए गए। अगले दिन सेक्टर 14 (पश्चिम) धनास में कुल 16 फ्लैट, सेक्टर 56 में 10 और सेक्टर 38 (पश्चिम) में 16 छोटे फ्लैटों के लिए बेदखली के आदेश जारी किए गए। सीएचबी ने स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के तहत शहर के विभिन्न इलाकों में करीब 20,000 फ्लैट बनाए थे। ये फ्लैट झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को आवंटित किए गए थे। आवंटन की शर्तों में यह शामिल था कि आवंटियों को बोर्ड के पास 800 रुपये मासिक किराया जमा करना होगा। अधिकांश आवंटियों ने पिछले कई सालों से किराया नहीं दिया है। प्रत्येक पर बकाया राशि 2 लाख रुपये या उससे अधिक है।
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