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सीबीआई की एक अदालत ने दो साल पुराने कथित रिश्वत मामले में सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी), राजीव कुमार मेहरवाल और वकील सुनील अरोड़ा के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह ने बहस की.
सितंबर 2021 में, अरोड़ा को एक फर्म के मालिक से मेहरवाल की ओर से 80,000 रुपये की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे एमसी द्वारा एक निविदा आवंटित की गई थी। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, कार्यों को सेवा कर से छूट दी गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता को 11.44 लाख रुपये का डिमांड नोटिस मिला। फर्म के मालिक ने आरोप लगाया कि उसे एक वकील का फोन आया जिसने कहा कि अधिकारी एक लाख रुपये की मांग कर रहा है अन्यथा वह भारी जुर्माना लगाएगा।
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Triveni
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