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हरियाणा में शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य

nidhi
5 Aug 2026 8:32 AM IST
हरियाणा में शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य
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हरियाणा में सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट, 2010 से पहले भर्ती शिक्षकों को भी पास करना होगा TET

चंडीगढ़ : हरियाणा में सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन शिक्षकों के लिए अहम खबर है, जिनकी भर्ती 2010 से पहले हुई थी। अब ऐसे शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करनी होगी। यह फैसला शिक्षकों की योग्यता और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने से जुड़े निर्देशों के तहत लिया गया है।

TET पास करना होगा अनिवार्य
सरकार के निर्देशों के अनुसार, पात्रता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। खासकर वे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि अभी बाकी है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर TET की योग्यता हासिल करनी होगी।
क्यों लिया गया फैसला?
TET को शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और शिक्षण क्षमता का मानक माना जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा करें और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
पुराने शिक्षकों पर भी लागू होगा नियम
पहले कई शिक्षक ऐसे थे जिनकी नियुक्ति TET व्यवस्था लागू होने से पहले हुई थी। अब नए निर्देशों के बाद उन्हें भी पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। इससे बड़ी संख्या में पुराने शिक्षकों पर असर पड़ने की संभावना है।
शिक्षकों में चिंता, संगठन उठा रहे सवाल
इस फैसले को लेकर कुछ शिक्षक संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए नियमों में बदलाव पर सरकार को संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए।
सरकार का उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाना
सरकार का तर्क है कि TET जैसी पात्रता परीक्षा से शिक्षकों की क्षमता का मूल्यांकन होगा और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
क्या करें शिक्षक?
TET परीक्षा की तैयारी शुरू करें।
शिक्षा विभाग के नए दिशा-निर्देशों पर नजर रखें।
परीक्षा की तिथि और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी समय पर प्राप्त करें।
आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
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