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Haryana सिरसा : आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी)-आजाद समाज पार्टी (एएसपी) गठबंधन के लिए "बहुत अच्छा माहौल" है। आजाद ने विश्वास जताया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन सकारात्मक परिणाम हासिल करेगा।
एएनआई से बातचीत में आजाद ने कहा, "लोगों के बीच जेजेपी-एएसपी गठबंधन के प्रति बहुत अच्छा माहौल है और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा है। चुनाव वे जीतते हैं जिनके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होता है। पिछली बार की तरह इस बार भी यह गठबंधन बहुत अच्छे परिणाम देगा।" जेजेपी-एएसपी गठबंधन हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें जेजेपी 70 सीटों पर और एएसपी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
इससे पहले, चंद्रशेखर आज़ाद ने विधानसभा चुनावों के लिए युवाओं के लिए रोज़गार, महंगाई से गरीबों को राहत, सामाजिक न्याय, निजीकरण को समाप्त करना, पदोन्नति में आरक्षण और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) लागू करना जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनावों के बाद, भाजपा ने 10 जेजेपी विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। 2024 के लोकसभा चुनावों में, जेजेपी को केवल 0.87 प्रतिशत वोट मिले, और इसका कोई भी उम्मीदवार राज्य में एक भी सीट नहीं जीत पाया। 2019 के विधानसभा चुनावों में, भाजपा ने 90 में से 40 सीटें जीतीं, जिससे जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनी, जिसने 10 सीटें जीतीं। कांग्रेस ने 31 सीटें हासिल कीं। हालांकि, इस साल की शुरुआत में, भाजपा-जेजेपी गठबंधन भंग हो गया था। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले तक सभी तरह के प्रचार बंद कर दिए जाने चाहिए। इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों को सार्वजनिक सभाओं का आयोजन या उनमें भाग लेने पर प्रतिबंध है और चुनाव से संबंधित कोई भी सामग्री सिनेमेटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं की जा सकती।
जनता को आकर्षित करने के लिए संगीत समारोह, थिएटर कार्यक्रम या अन्य मनोरंजन के साधनों का उपयोग करने वाले राजनीतिक अभियानों पर भी प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा, किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार करने की अनुमति नहीं है। अग्रवाल ने चेतावनी दी कि धारा 126 (1) के उल्लंघन के परिणामस्वरूप दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। (एएनआई)
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Rani Sahu
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