
x
Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने दो साल पहले सेक्टर 17 में एक व्यक्ति को चाकू मारने के मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने बढेरी गांव निवासी हरप्रीत सिंह की शिकायत पर उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी बलवंत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पेट्रोल पंप संचालक के तौर पर काम करने वाले शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना 27 नवंबर, 2023 को रात करीब 9.30 बजे सेक्टर 17 के अंडरपास पर हुई। उसने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी को जमीन पर पड़े एक व्यक्ति पर कई बार चाकू मारते देखा। जब वह पीड़ित राकेश की मदद के लिए दौड़ा, तो आरोपी उस पर हमला करने के इरादे से उसकी ओर भागा। हालांकि, अन्य राहगीरों की मदद से उसे पकड़ लिया गया।
पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जबकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 324 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, सरकारी वकील हुकम सिंह ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए आरोपी को कठोर सजा दिए जाने की भी दलील दी। बहसों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत दोषी करार देते हुए छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
TagsChandigarhसेक्टर-17अंडरपासचाकू घोंपनेमामलेछह साल की जेलSector-17underpassstabbingcasesix years jailजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार

Payal
Next Story