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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज दो साल पुराने मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। अदालत कल सजा सुनाएगी। नाबालिग पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पर 25 जुलाई 2022 को मामला दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ शहर में रहती है और सरकारी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। उसने कहा कि दिसंबर 2021 में उसकी दोस्ती उसके पड़ोस में रहने वाले आरोपी से हुई। जून 2022 में जब वह उसके घर पर थी, तो आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करेगा। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
इसके बाद आरोपी उसे डरा-धमका कर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) और 506 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए, जिसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। आरोपी के वकील ने दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और एफआईआर दर्ज करने में तीन दिन की अकारण देरी हुई। सरकारी वकील ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने मामला साबित कर दिया है। बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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Payal
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