हरियाणा
Chandigarh: नाबालिग से रेप के मामले में युवक को 30 साल की सज़ा
Ratna Netam
16 Dec 2025 7:44 PM IST

x
Chandigarh.चंडीगढ़: फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले दर्ज POCSO और रेप के एक मामले में 25 साल के एक युवक को 30 साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 72,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मौली जागरण पुलिस ने 11 जनवरी, 2023 को IPC की धारा 323, 342, 363, 366 और 376-AB और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला चाइल्ड हेल्पलाइन के एक काउंसलर द्वारा दी गई बातचीत की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने उस घटना के बारे में बताया जिसमें उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था।
पीड़िता ने काउंसलर को बताया कि जब वह इलाके में खेल रही थी, तो आरोपी उसे अपने घर ले गया। उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद, वह कमरे से बाहर भाग गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद, कोर्ट में चालान पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है और उसने पीड़िता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को बिना किसी शक के साबित कर दिया है। DNA सैंपल ने भी अभियोजन पक्ष के मामले को साबित किया।
TagsChandigarhनाबालिग से रेपमामले में युवक30 साल की सज़ाMan sentenced to30 years in prison forraping a minorजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





