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Chandigarh.चंडीगढ़: 27 से 28 मार्च तक सुखना झील पर होने वाले एयर शो के दौरान VVIP लोगों की आवाजाही को देखते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) निशांत कुमार यादव ने UT को ड्रोन और बिना पायलट वाले हवाई वाहनों (UAVs) के लिए "नो-फ्लाइंग ज़ोन" घोषित कर दिया है। DM द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, देश-विरोधी तत्वों से उभरते खतरों को देखते हुए और VVIP लोगों तथा आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत, 23 से 28 मार्च तक पूरे UT को ड्रोन और UAVs के लिए "नो-फ्लाइंग ज़ोन" बनाया जाएगा। हालाँकि, यह आदेश कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर लागू नहीं होगा, जिनमें पुलिस, अर्धसैनिक बल, वायु सेना, SPG कर्मी और किसी सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत लोग शामिल हैं। IAF की 'सूर्य किरण' टीम सुखना झील पर अपना प्रदर्शन करेगी।
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