x
Chandigarh चंडीगढ़। अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद स्थानीय अदालत ने छह साल पुराने हत्या के मामले में एक महिला समेत तीन लोगों को बरी कर दिया है। 10 अप्रैल, 2018 को चंडीगढ़ के सेक्टर 52-डी के एक पार्क से एक शव मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। मृतक की पहचान धर्मिंदर के रूप में हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी राम कुमार, मृतक की पत्नी और एक अन्य व्यक्ति ओंकार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि सह-आरोपी पत्नी और कुमार एक ही मां और अलग-अलग पिताओं के भाई-बहन हैं।
अधिकारियों ने कहा कि कुमार ने अपने साले की हत्या इसलिए की क्योंकि उसका अपनी सह-आरोपी बहन के साथ अवैध संबंध था। पुलिस ने कहा कि ओंकार भी कथित अपराध में शामिल था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिस पर आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने का दावा किया।
Tagsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi News India News Series of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day NewspaperHindi News
Harrison
Next Story