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Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने निर्धारित अवधि से अधिक वाहनों के पंजीकरण में देरी के लिए लगाए गए जुर्माने को माफ करने का निर्णय लिया है। रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (Rla) ने 21 मार्च से 1 अप्रैल तक नई सीरीज "सीएच01-सीयू" और पिछली सीरीज के अन्य बचे हुए पंजीकरण नंबरों की ई-नीलामी आयोजित की थी। हालांकि, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पंजीकरण नंबरों का आवंटन नहीं किया जा सका।
इसके अनुसार, प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल को संपन्न हुई च्वाइस रजिस्ट्रेशन नंबरों की ई-नीलामी के सभी सफल बोलीदाताओं को निर्धारित अवधि से अधिक वाहनों के पंजीकरण में देरी के लिए 2 अप्रैल से 16 अगस्त तक लगने वाले जुर्माने के भुगतान से छूट दी जाए। अब, जिन आवेदकों ने उक्त सीरीज में च्वाइस रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किए हैं, वे पंजीकरण नंबरों के आवंटन और निर्धारित दस्तावेजों के अनुसार अपने वाहनों के पंजीकरण के लिए आरएलए के कार्यालय में जा सकते हैं।
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Payal
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