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Chandigarh,चंडीगढ़: हालांकि पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों underage drivers के चालान काटने का अभियान शुरू किया है, लेकिन आज कई स्कूली बच्चों ने यातायात दिशा-निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया। शुरुआत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नए नियम 1 अगस्त से लागू होने थे। लेकिन अभिभावकों के अनुरोध पर पंजाब पुलिस ने 20 दिन की मोहलत दी। द ट्रिब्यून के संवाददाताओं से बातचीत में यातायात पुलिस की टीमों ने माना कि अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए वैकल्पिक पिक-एंड-ड्रॉप व्यवस्था करने के लिए 20 दिन का अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी उल्लंघन जारी रहा। नियम नाबालिगों को अनुमेय इंजन सीमा (50 सीसी) से अधिक कोई भी वाहन चलाने से रोकते हैं। नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को भी 25,000 रुपये का जुर्माना और तीन साल की सजा हो सकती है। लुधियाना में कुछ स्कूली बच्चों के चालान काटे गए, लेकिन ज्यादातर को कड़ी चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया। इसके अलावा, परिसर में अपने वाहन लाने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।
गुरदासपुर पुलिस ने उल्लंघन करने वालों के 25 चालान जारी किए। अधिकांश उल्लंघनकर्ताओं को सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स के सामने रोका गया। हालांकि, निजी स्कूलों के सामने खुलेआम उल्लंघन को नजरअंदाज कर दिया गया। जालंधर में 18 नाबालिग चालकों का चालान किया गया। एसीपी (ट्रैफिक) प्रीतपाल सिंह ने कहा कि जालंधर के कई स्कूलों में 500 से अधिक सेमिनार आयोजित किए गए थे। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और छात्रों को संशोधित एमवीए के तहत कठोर दंड के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन वे परेशान नहीं हैं। पटियाला में नाबालिग ड्राइविंग के लिए कोई चालान जारी नहीं किया गया। डीएसपी (ट्रैफिक) एआर शर्मा ने कहा, "हमने युवाओं को स्वेच्छा से नाबालिग ड्राइविंग छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अपना जागरूकता अभियान जारी रखा।" अमृतसर में कुल सात चालान जारी किए गए और चार वाहन जब्त किए गए। बठिंडा में स्कूली बच्चों को नियमों का उल्लंघन करते देखा जा सकता था। एसएसपी अमनीत कोंडल ने कहा, "कल तीन चालान जारी किए गए। आज के आंकड़े अभी प्रतीक्षित हैं।”
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Payal
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