x
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद चंडीगढ़ के मौली कॉम्प्लेक्स निवासी 19 वर्षीय दो डकैती के आरोपियों हेमंत और खेमपाल को बरी कर दिया है। दुकान मालिक शेषमणि पांडे की शिकायत पर मौली जागरण पुलिस स्टेशन में 24 अक्टूबर 2022 को आईपीसी की धारा 397, 452 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि 21 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे वह मौली कॉम्प्लेक्स में अपने बूथ पर सामान रख रहे थे, तभी पांच लड़कों ने उनकी खड़ी एक्टिवा को धक्का दे दिया। विरोध करने पर लड़के उनके बूथ में घुस गए और उन्हें नुकीली चीज से मारकर जबरन टॉफी और जैम के डिब्बे ले गए। दुकान मालिक को चोटें आईं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी जेब से पैसे भी निकाल लिए और भाग गए। जांच के दौरान आरोपी हेमंत और खेमपाल को तीन नाबालिग साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। आरोपियों के वकील अंकुर चौधरी ने दलील दी कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास है। इसके अलावा, पुलिस ने कथित तौर पर आरोपियों से बरामद खाने-पीने की चीजों के डिब्बों में भी छेड़छाड़ की है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।
TagsChandigarhडकैती के मामलेदो युवक बरीrobbery casetwo youths acquittedजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story