हरियाणा

Chandigarh: धनास हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास

Payal
20 Nov 2024 12:51 PM GMT
Chandigarh: धनास हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास
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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने छह साल पुराने हत्या के मामले में धनास की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी EWS Colony निवासी जिंदर उर्फ ​​अजय और गुलशन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने आरोपियों को 13 सितंबर 2018 को धनास निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर थाना सारंगपुर में आईपीसी की धारा 307, 302, 324 और 34 के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने 13 सितंबर 2018 को कुलदीप उर्फ ​​लवकुश और उसके दोस्त विजय पर चाकुओं और हेलमेट से हमला कर दिया था। उसने बताया कि आरोपी सड़क पर पेशाब कर रहे थे, जिस पर कुलदीप ने आपत्ति जताई। इस पर आरोपियों ने कुलदीप और विजय के साथ मारपीट शुरू कर दी।
उन्होंने चाकू से कुलदीप और विजय पर कई वार किए। जीएमएसएच-16 में कुलदीप ने दम तोड़ दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। आरोपियों के वकील ने कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि गवाह शिकायतकर्ता और घायल व्यक्ति विजय दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया और उन सभी आरोपियों की पहचान भी की जिन्होंने कुलदीप को घातक चोटें पहुंचाई थीं। अदालत ने कहा कि इसके मद्देनजर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अदालत ने निर्देश दिया कि 5 लाख रुपये के जुर्माने में से 3 लाख रुपये मृतक कुलदीप के कानूनी उत्तराधिकारियों को बराबर हिस्सों में दिए जाएंगे, जो कुलदीप की असामयिक मृत्यु के कारण उन्हें हुई मानसिक पीड़ा और दर्द के लिए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। घटना में घायल विजय को लगी चोटों के कारण हुई पीड़ा और दर्द के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
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