हरियाणा

Chandigarh: ड्यूटी पर नशे में पाए गए दो पुलिसकर्मियों को कोई राहत नहीं

Ratna Netam
26 Dec 2025 7:24 PM IST
Chandigarh: ड्यूटी पर नशे में पाए गए दो पुलिसकर्मियों को कोई राहत नहीं
x
Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस के दो पुलिसकर्मियों की रिवीजन याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज 20 साल पुराने मामले में दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने 30 जनवरी, 2003 को एक्साइज एक्ट की धारा 68 के तहत FIR दर्ज की थी, जब दोनों ड्यूटी पर नशे की हालत में पकड़े गए थे। यह मामला DSP ओम प्रकाश की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया था कि PGI पुलिस पोस्ट को एक वायरलेस मैसेज मिला था कि PCR गाड़ी के साथ तैनात पुलिसकर्मियों ने शराब पी है और वे ड्यूटी पर नशे में थे। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। चेकिंग के दौरान, DSP ने पाया कि हेड कांस्टेबल राजिंदर सिंह और कांस्टेबल हरवंत सिंह नशे में थे। गाड़ी से शराब पीने में इस्तेमाल किया गया एक गिलास और 180 ml शराब की एक बोतल बरामद हुई।
जांच पूरी होने के बाद, धारा 173 CrPC के तहत फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। शुरुआती तौर पर मामला सही पाए जाने पर, आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल की मांग की। कोर्ट ने 14 जनवरी, 2006 के अपने फैसले में आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषियों ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने याचिका खारिज कर दी। आदेश में कहा गया है कि चूंकि दखल देने और रियायत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता है, इसलिए यह माना जाता है कि यह रिवीजन याचिका मेरिट के लायक नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
Next Story