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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने 10 साल पहले दर्ज डकैती के एक मामले में चंडीगढ़ के किशनगढ़ निवासी रतन चंद लुबाना Ratan Chand Lubana, resident of Kishangarh और मोहाली जिले के राजवीर सिंह को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सेक्टर 20-बी निवासी अमितोज सिंह को भगोड़ा घोषित किया गया है। पुलिस ने 16 जनवरी 2015 को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित सेंट जॉन हाई स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल कविता सी दास की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी छात्रों को डरा-धमका रहे हैं और उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों के अभिभावकों ने उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी है। अभिभावकों ने यह भी कहा कि आरोपी उनके घर भी आते हैं और बच्चों को हथियारों से धमकाते हैं।
उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ उनके स्कूल तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ कुछ प्रभावित छात्रों के अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र भी संलग्न किए हैं। शिकायतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि छात्रों के रतन से दोस्ताना संबंध थे, जो पार्टियों के दौरान उन पर खूब खर्च करता था। जब इन छात्रों के अभिभावकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रिंसिपल पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने स्कूल की छवि बचाने और अभिभावकों को शांत करने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी। अदालत में कई छात्रों के बयान भी दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष ने प्रिंसिपल और कुछ छात्रों के अभिभावकों समेत कई गवाहों से पूछताछ की। दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग ने आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच किसी पूर्व दुश्मनी का कोई सबूत नहीं है।
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Payal
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