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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट Chief Judicial Magistrate, Chandigarh ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने के आरोप में दो व्यापारियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोषियों को अदालत उठने तक कारावास की सजा भी सुनाई है। दोनों व्यापारी मैसर्स शर्मा कन्फेक्शनर्स प्रोडक्ट्स के मालिक परवीन शर्मा और मैसर्स जय दुर्गा कन्फेक्शनर्स, बापू धाम कॉलोनी, सेक्टर 26, चंडीगढ़ के नरेंद्र गुप्ता हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंडीगढ़ (एफएसओ) ने अदालत के समक्ष दायर शिकायतों में कहा कि सितंबर 2022 को दोनों आरोपियों के परिसरों का निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण के दौरान दोनों को बिना खाद्य लाइसेंस के विभिन्न प्रकार के 'नमकीन' बनाते और बेचते पाया गया। आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि आरोपियों का चालान करते समय कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। उन्होंने कहा कि एफएसओ द्वारा न तो खाद्य पदार्थ का कोई नमूना लिया गया था, न ही तैयारी के लिए इस्तेमाल किए गए कच्चे माल को कब्जे में लिया गया था और पूरा मामला झूठा था। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अलग-अलग आदेशों में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बना रहे थे और बेच रहे थे। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक महीने की साधारण कैद की सजा काटनी होगी।
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Payal
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