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Chandigarh चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने सात साल पहले दर्ज बलात्कार के एक मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद दो आरोपियों को बरी कर दिया है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर तीन आरोपियों बलजीत चौधरी, पूर्व छात्र नेता हरमिंदर सिंह उर्फ मोटू और भवजीत सिंह गिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 376-डी के तहत मामला दर्ज किया था। बलजीत और हरमिंदर को बरी कर दिया गया है, जबकि भवजीत सिंह गिल को मुकदमे के दौरान भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। मॉडल शिकायतकर्ता Model complainant के अनुसार वह और उसकी सहेली सेक्टर 63 में एक फ्लैट में रहती थीं। 10 नवंबर 2018 को उसका परिचित एक व्यक्ति अपने दो दोस्तों के साथ उसके फ्लैट पर आया।
उनमें से एक व्यक्ति कथित तौर पर पिस्तौल लिए हुए था और उसके साथ मारपीट करने लगा। महिला ने बताया कि उसने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। सेक्टर 49 थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद बयान दर्ज किया गया। जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ धारा 323 और 376-डी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है, जबकि आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि महिला ने गवाह के तौर पर पेश होते हुए न्यायालय को बताया कि उसने आरोपी व्यक्तियों के साथ सहमति से संबंध बनाए थे। अभियोक्ता को पक्षद्रोही घोषित किया गया और न्यायालय ने कहा कि उसने आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके साथ किए गए बलात्कार के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान को पूरी तरह से नकार दिया है, जिसके बाद आरोपी को बरी कर दिया गया।
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Triveni
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