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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने छह साल पहले दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पंजाब निवासी मनीष कुमार Manish Kumar is a resident of Punjab. को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17-बी स्थित अल्फा ट्रैवल हाउस नामक कंपनी के मालिक जसकीरत सिंह ढिल्लों की शिकायत पर 21 फरवरी 2018 को सेक्टर 17 थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ढिल्लों ने पुलिस को बताया कि मनीष ने नवंबर 2016 में उनकी कंपनी में काम करना शुरू किया था। 18 जनवरी 2018 को टीएससी प्राइवेट लिमिटेड का एक व्यक्ति उनके दफ्तर आया और उनसे कुछ चेक के नाम पर 15 लाख रुपये से अधिक की मांग की। लेकिन जब उन्होंने अपने रिकॉर्ड की जांच की तो उन्हें ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं मिली। जांच करने पर पता चला कि मनीष ने कुछ दस्तावेजों में जालसाजी की थी और ढिल्लों की अनुमति के बिना अल्फा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से टीएससी प्राइवेट लिमिटेड में खाता खोला था। यह बात टीएससी प्राइवेट लिमिटेड के संज्ञान में लाई गई और इससे पहले भी उन्होंने उन्हें बताया था कि यह खाता उनका नहीं है और वे किसी भी बकाया भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
उन्होंने यह भी पाया कि मनीष ने कंपनी के नाम पर कई ग्राहकों से अग्रिम नकद लिया था। उन्हें यह भी पता चला कि वह यहां नौकरी करते हुए भी अपनी पुरानी कंपनी के लिए काम कर रहा था। उसने कंपनी के संज्ञान में लाए बिना पार्टियों से प्राप्त चेक और नकद का भी दुरुपयोग किया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत अदालत में चालान पेश किया गया। बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह पहले ही साबित कर दिया गया है कि मनीष ने शिकायतकर्ता जसकीरत सिंह ढिल्लों के दस्तावेजों का उपयोग करके टीएससी प्राइवेट लिमिटेड के साथ अल्फा फॉरेक्स लिमिटेड का फर्जी खाता खोला था। वह ग्राहकों से मिलने वाले भुगतान को अपने खाते में जमा करता था। अल्फा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड और टीएससी प्राइवेट लिमिटेड के बीच लेन-देन और आरोपी मनीष के खाते में जमा की गई राशि साबित हो गई है। अदालत ने आगे कहा कि उसके द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसके लिए नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता। इसलिए, दोषी को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Payal
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