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Chandigarh,चंडीगढ़: सेक्टर 53 में फर्नीचर मार्केट में बेदखली अभियान चलाने से पहले यूटी प्रशासन ने सेक्टर 56 में बनने वाले बल्क मार्केट में मौजूदा मालिकों को दुकानें देने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तोड़फोड़ अभियान से पहले दुकान मालिकों को बल्क मार्केट में दुकानें खरीदने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन दुकानों की नीलामी की जाएगी और इन्हें लीजहोल्ड के आधार पर बेचा जाएगा। फौजी फर्नीचर के मालिक कुलबीर सिंह ने बताया कि प्रशासन को लॉटरी सिस्टम के जरिए नई बल्क मार्केट में जमीन आवंटित Land allotted करनी चाहिए। दुकानों को आरक्षित मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, जिसकी गणना जमीन अधिग्रहण की गई कीमत के आधार पर की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि दुकानों की खुली नीलामी में दूसरे बड़े शहरों के व्यापारियों को फायदा होगा।
22 जून को भूमि अधिग्रहण विभाग ने फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया था। नोटिस में विभाग ने बताया था कि जमीन चंडीगढ़ प्रशासन ने 2002 में अधिग्रहित की थी और यह हिस्सा बढेरी गांव का हिस्सा था। विभाग ने दुकानदारों को 28 जून तक साइट खाली करने को कहा था। दुकानदारों को सरकारी जमीन पर अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया गया था। आदेशों का पालन न करने पर विभाग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा और इसका खर्च दुकानदारों को खुद उठाना होगा। आदेशों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू करने की बात कही गई थी।'
दुकानदारों द्वारा हाईकोर्ट से स्थगन आदेश लेने के प्रयासों के बावजूद, सभी याचिकाओं का सितंबर 2023 में निपटारा कर दिया गया। कोर्ट के फैसले ने प्रशासन के जमीन पर कब्जा करने के अधिकार को बरकरार रखा, क्योंकि उसने पहले ही मूल जमीन मालिकों को मुआवजा दे दिया था। नोटिस के जवाब में फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जून को डीसी विनय प्रताप सिंह से मिला। उनकी शिकायतें सुनने के बाद डीसी ने उन्हें 28 जून से पहले भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एलएओ) को व्यक्तिगत जवाब दाखिल करने को कहा, ऐसा न करने पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। जिन दुकानदारों को ध्वस्तीकरण नोटिस दिए गए थे, उनमें से 116 ने एलएओ को अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। बाद में, अवैध फर्नीचर बाजार की 29 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया क्योंकि उनके मालिक अपना जवाब प्रस्तुत करने में असफल रहे थे।
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Payal
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