x
Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने कार मैकेनिक मोहम्मद अली की हत्या के छह साल पुराने मामले में लुधियाना जिले के खेम सिंह उर्फ शैंटी Khem Singh alias Shanty और जगदेव सिंह उर्फ गग्गी तथा होशियारपुर जिले के गुरदीप सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है तथा आरोपियों से वसूले गए जुर्माने से मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इसी मामले में एक अन्य आरोपी हरभजन सिंह उर्फ सुखा को बरी कर दिया है।
पुलिस ने अली की पत्नी नीता डोगरा की शिकायत पर 12 अप्रैल 2018 को मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया था कि 11 अप्रैल 2018 को उसका पति सुबह अपनी कार से काम पर गया था। शाम को जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसकी तलाश की और सेक्टर 39 स्थित अनाज मंडी के पास कार बरामद की। बाद में पुलिस को सिसवां बांध के पास अली का शव मिला। पुलिस ने बताया कि शैंटी और अन्य लोगों ने मलोया के पास धान मंडी चौराहे से अली का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने कार में ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को सिसवां बांध के पास झाड़ियों में फेंक दिया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
TagsChandigarh6 सालपुराने हत्या मामलेतीन को उम्रकैद की सजा6 year old murder casethree sentenced tolife imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Payal
Next Story