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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत Local court ने एनआरआई महिला की शिकायत पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश निवासी लाल बिहारी और शिवा तथा एक महिला को जमानत दे दी है। पुलिस ने 6 जून को चंडीगढ़ के सेक्टर 36 स्थित पुलिस स्टेशन में चंदर मोहिनी शर्मा नामक महिला की शिकायत पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि वह एनआरआई है और चंडीगढ़ के सेक्टर 36-बी स्थित प्लॉट नंबर 625 पर उसका मकान है। उसने बताया कि वह काफी समय से अपने घर नहीं जा पाई थी, इसलिए आरोपी उसके मकान में घुस आए और उसका ताला तोड़कर एनेक्सी हिस्से पर कब्जा कर लिया।
उन्होंने एनेक्सी में पड़े सामान का भी इस्तेमाल किया और उसे नुकसान पहुंचाया। उसे 2022 में इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा इस अवैध घुसपैठ के बारे में पता चला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपियों ने उसके मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोपियों ने खुद को मकान का केयरटेकर बताते हुए झूठा सिविल मुकदमा भी दायर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आधार कार्ड और जीपीए जैसे कुछ जाली दस्तावेज भी बनवाए और दावा किया कि वे संपत्ति के मालिक हैं। आरोपियों के वकील अभिनय गोयल ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। दूसरी ओर, सरकारी अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और इस स्तर पर ऐसी कोई आशंका नहीं है कि अगर आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे शिकायतकर्ता पर दबाव डालेंगे क्योंकि वह विदेश में रह रही है।
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Payal
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