चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी(सीपीसीसी) ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के तहत 8 दुकानों की बिजली काटने और दुकानों को सील करने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश दिए गए हैं। आदेश कमेटी के सदस्य सचिव देबेंद्र दलई ने जारी किए हैं। चंडीगढ़ को ग्रीन एंड क्लीन सिटी बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि सितंबर, 2019 में चंडीगढ़ प्रशासन ने सिंगल-यूज प्लास्टिक आइटम के इस्तेमाल, स्टोर और वितरण पर पाबंदी लगाई थी। नोटिफिकेशन के तहत चालान और एन्वायर्नमेंट मुआवजे का भी प्रावधान था।
चंडीगढ़ प्रशासन की इस नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने पर कुल 31 दुकानदारों को चालान न भरने पर कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। इनमें से 8 दुकानदारों ने चालान नहीं भरा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वह प्रशासन की इस नोटिफिकेशन की उल्लंघना करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स, 2016 की सख्ती से पालना करते हुए वर्ष 2019 में चंडीगढ़ प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी की थी।
सिंगल-यूज प्लास्टिक कटलरी(प्लेट, कप, गिलास, बाउल, फार्क्स, चाकू, चम्मच, स्टीरर्स, स्ट्रा)
थर्माकोल/स्टायरोफोम कटलरी (प्लेट, कप, गिलास, बाउल)
सिंगल-यूज प्लास्टिक कंटेरर्स(डिश बाउल, ट्रे, गिलास, लिड्स) जो 250 माइक्रॉन से नीचे हों।
खाने की चीजों की पैकिंग के लिए प्लास्टिक(सिल्वर/एल्यूमीनियम के नाम पर बेचना) बैग/पाउच
पीने के पानी के सील गिलास और प्लास्टिक मिनरल वॉटर पाउच
डैकोरेशन आदि के लिए थर्मोकोल का इस्तेमाल
गैर वॉवन पालीप्रोपीलीन बैग, पॉलीथिन/प्लास्टिक कैर बैग।
डैकोरेशन के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल, इसमें रैपिंग/पैकिंग शीट्स, फ्रिल्स, हार, कांफेटी, ब्लूपर्स और प्लास्टिक रिबन