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Chandigarh: BLO की भूमिका अहम, EC ने किया बड़ा बदलाव

Admindelhi1
11 Dec 2025 2:35 PM IST
Chandigarh: BLO की भूमिका अहम, EC ने किया बड़ा बदलाव
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चंडीगढ़ :मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को सुपरवाइजर या बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे निर्धारित समयसीमा में अपना कार्य पूरा करें।

यह आदेश मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जारी किया गया है। कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग से शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश जारी हुए थे। इस पर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बीएलओ ड्यूटी को आवश्यक और अनिवार्य माना जाएगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के फैसले में कहा है कि सभी शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी – चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगाए जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ग्रुप– सी कर्मचारी, आंगनबाड़ी वर्कर, संविदा शिक्षक और केंद्र – सरकार के कर्मचारी भी बीएलओ बनाए जा सकते हैं।

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