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Chandigarh,चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट fast track special courts की जज डॉ. यशिका ने सरकारी स्कूल के एक शिक्षक को कक्षा में 12 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शिक्षक की दया याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह का अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है, जिससे एक बच्चे के माता-पिता का शिक्षक पर भरोसा डगमगाता है। पुलिस ने सातवीं कक्षा की छात्रा की शिकायत पर 2 नवंबर 2022 को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा ने बताया कि कक्षा में बुलाने के बाद क्लास टीचर ने अश्लील बातें कीं और उसे गलत तरीके से छुआ।
डर के मारे वह तुरंत कक्षा से बाहर चली गई और किसी को कुछ नहीं बताया। घर पहुंचने के बाद लड़की ने अपने पिता को घटना के बारे में बताया, जिन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 10 और 12 तथा आईपीसी की धारा 354-ए के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाने का अनुरोध किया। आरोपी के वकील ने दलील दी कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वहीं, सरकारी वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल की सश्रम कारावास, धारा 354-ए के तहत तीन साल की सश्रम कारावास तथा पोक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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Payal
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