हरियाणा
Chandigarh: लोक अदालत के लिए ट्रैफिक चालान पहले ही जमा करवाएं
Ratna Netam
10 Sept 2024 12:54 PM IST

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Chandigarh,चंडीगढ़: भारी भीड़ से बचने के लिए, यहां की जिला अदालतें 14 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 11 सितंबर से ट्रैफिक चालान स्वीकार करना शुरू कर देंगी। निवासी 11 सितंबर से 13 सितंबर तक अदालत में कार्य समय के दौरान अपने चालान जमा कर सकते हैं। उन्हें लोक अदालत के दिन सीधे संबंधित अदालत में जाने के लिए कहा जाएगा। अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि 14 सितंबर को भीड़ से बचने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर के प्रवेश द्वार पर उन अदालतों की सूची चिपकाई जाएगी, जहां चालान का निपटारा किया जाएगा। निवासियों को मार्गदर्शन देने के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे।
अधिकारी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ द्वारा आयोजित पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान भारी भीड़ देखी गई थी। लोक अदालत के लिए अदालतों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या आम तौर पर ट्रैफिक चालान लेने वाली अदालतों की तुलना में लगभग दो से तीन गुना अधिक होती है। आपराधिक समझौता योग्य मामले criminal compoundable cases और एनआई अधिनियम की धारा 138, बैंक वसूली, दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, मध्यस्थता मामले, यातायात चालान आदि से संबंधित मामले आमतौर पर पक्षों की सहमति से लिए जाते हैं और उनका निपटारा किया जाता है। जिला न्यायालयों ने यातायात चालान मामलों के निपटान के लिए पहले ही वर्चुअल कोर्ट शुरू कर दिए हैं।
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