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Chandigarh,चंडीगढ़: यहां की एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 31 वर्षीय व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित आशियाना स्थित स्नेहालय फॉर गर्ल्स की अधीक्षक की शिकायत पर 27 दिसंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि 12 वर्षीय पीड़िता स्नेहालय फॉर गर्ल्स में भर्ती थी। पहली बार बातचीत के दौरान उसने अपने सौतेले पिता द्वारा यौन शोषण किए जाने की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं Different Streams के तहत एफआईआर दर्ज की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और आरोपी और पीड़िता की मेडिकल जांच की गई। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसकी नरमी बरतने की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
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Payal
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