हरियाणा

Chandigarh: स्टाम्प विक्रेता का लाइसेंस निरस्त

Payal
28 Sept 2024 4:29 PM IST
Chandigarh: स्टाम्प विक्रेता का लाइसेंस निरस्त
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Chandigarh,चंडीगढ़: मोहाली प्रशासन Mohali Administration ने आज पंजाब स्टाम्प अधिनियम नियम 1934 के नियम 31 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थानीय तहसील परिसर में एक स्टाम्प विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि 5 सितंबर को विक्रेता बलविंदर सिंह द्वारा स्टाम्प पेपर जारी करने के लिए अधिक पैसे लेने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की सत्यता की जांच करने के लिए 11 सितंबर को एक ग्राहक को विक्रेता के पास भेजा गया और बलविंदर ने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के मूल्य के बदले 80 रुपये मांगे। डीसी आशिका जैन ने कहा, "विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, जो दूसरों के लिए भी एक स्पष्ट संकेत है।"
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