x
Chandigarh,चंडीगढ़: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के निर्देशों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने यूटी विभागों के तहत संचालित विभिन्न सोसायटियों की गतिविधियों को विनियमित करने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध उन आरोपों के बाद लगाया गया है कि ये सोसायटियां सार्वजनिक संपत्तियों से प्राप्त राजस्व को अनधिकृत व्यय में लगाती हैं। प्रभावित सोसायटियों में स्वास्थ्य विभाग के तहत रोगी कल्याण समिति, आईटी विभाग के तहत सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी इन चंडीगढ़ (SPIC), परिवहन विभाग के तहत रोड सेफ्टी सोसाइटी, पर्यटन विभाग के तहत स्टेप्स, इंजीनियरिंग विभाग के तहत रॉक गार्डन सोसाइटी और उच्च शिक्षा विभाग के तहत पोस्टग्रेजुएट कॉलेज सोसाइटी शामिल हैं।
यूटी वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्षों को जारी आदेश के अनुसार, इन सोसायटियों द्वारा अर्जित सभी राजस्व को यथाशीघ्र भारत की संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए। निर्देश में आगे कहा गया है कि इन सोसायटियों द्वारा अर्जित कोई भी आय या राजस्व केवल गृह मंत्रालय (MHA) से पूर्व अनुमोदन के बाद ही सोसाइटी के खाते में रखा जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि ऐसी स्वीकृति के बिना आय को बनाए रखना भारत की संचित निधि से अनुचित विचलन माना जाता है। इसके अतिरिक्त, आदेश में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन सोसायटियों के लिए नियमित ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता आरके गर्ग, जो इन सोसायटियों द्वारा धन के कथित दुरुपयोग को उजागर करते रहे हैं, ने इस मुद्दे को पीएमओ के समक्ष उठाया। गर्ग ने यूटी प्रशासक से इन सोसायटियों द्वारा अर्जित सभी आय और संपत्तियों को उनके संबंधित मूल विभागों में विलय करने का भी अनुरोध किया था। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से शहर में कार्यरत ऐसी सभी सोसायटियों का विशेष ऑडिट करने का भी आग्रह किया।
TagsChandigarhविभागसंचालित सोसायटीगृह मंत्रालयमंजूरीराजस्वDepartmentSocietyHome MinistryApprovalRevenueजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsChhattisgarh NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Payal
Next Story