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Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने आवासीय परियोजना में देरी के लिए निर्माण सामग्री की कमी, नोटबंदी और जीएसटी लगाए जाने की दलीलों को खारिज करते हुए एक बिल्डर को मोहाली निवासी को 41,09,379 रुपये 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया है। आयोग ने उसे मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने मोहाली निवासी तेजिंदर कौर की शिकायत पर यह आदेश पारित किया है। आयोग के समक्ष दायर शिकायत में उसने कहा कि उसने 28 अप्रैल, 2012 को मोहाली में पार्कवुड डेवलपर्स (दिल्ली) द्वारा शुरू की गई ‘पार्कवुड ग्लेड’ नामक आवासीय परियोजना housing project में एक फ्लैट बुक किया था और बुकिंग राशि 6,13,301 रुपये जमा कराई थी। 2 मई 2012 को उन्हें 41,75,775 रुपए में फ्लैट आवंटित किया गया। इसके बाद 5 मई 2012 को फ्लैट खरीदार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते के अनुसार, फ्लैट का कब्जा 31 अक्टूबर 2014 तक दिया जाना प्रस्तावित था। उन्होंने बिल्डर को 41,09,379 रुपए जमा करवाए। उन्होंने कहा कि राशि लेने के बाद भी बिल्डर समझौते के अनुसार फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। उन्होंने परियोजना स्थल का दौरा किया, लेकिन यह देखकर हैरान रह गईं कि निर्माण कार्य रोक दिया गया था। विकास गतिविधियों के कोई संकेत नहीं थे और साइट पर सीवरेज, पानी, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं गायब थीं। दूसरी ओर, बिल्डर ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि कब्जे की डिलीवरी में देरी उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई। पंजाब में काफी समय से निर्माण सामग्री यानी रेत और दाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में सभी निर्माण गतिविधियाँ ठप हो गई थीं। इसके अलावा, नवंबर 2016 में नोटबंदी के कारण बाजार में नकदी की कमी हो गई थी और उसके बाद सरकार ने जीएसटी लगा दिया था।
इसके परिणामस्वरूप, परियोजना की सभी विकास गतिविधियों को भारी झटका लगा था। धन वापसी का कोई मामला नहीं बना। दलीलें सुनने के बाद आयोग ने कहा कि बिल्डर का कृत्य और आचरण स्पष्ट रूप से गलतबयानी और धोखाधड़ी का मामला है। शिकायतकर्ता को बुक किए गए फ्लैट का कब्जा पाने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्डर ने न केवल पर्याप्त राशि प्राप्त करने के बावजूद फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा, बल्कि शिकायतकर्ता के अनुरोध के बावजूद जमा की गई राशि भी वापस नहीं की, जो अपने आप में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है। आयोग ने कहा कि इसके मद्देनजर बिल्डर को निर्देश दिया गया कि वह शिकायतकर्ता को 41,09,379 रुपये जमा की तारीख से वास्तविक वसूली की तारीख तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ लौटाए, इसके अलावा मुकदमे के खर्च सहित मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा भी दे।
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Payal
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