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Chandigarh.चंडीगढ़: एक 55 वर्षीय दुकानदार को पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। पुलिस ने पिछले साल 14 जून को एक 13 वर्षीय लड़के की माँ की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया था। माँ ने आरोप लगाया था कि उसी साल 19 अप्रैल को उसका बेटा केंद्र शासित प्रदेश के एक गाँव में एक दुकान से पेन खरीदने गया था।
उसने आरोप लगाया था कि दुकानदार ने दुकान में उसके बेटे का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया। बहसों की सुनवाई के बाद, चंडीगढ़ स्थित बलात्कार एवं पॉक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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