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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में शहर के एक निवासी को 10 साल के कठोर कारावास (RI) की सजा सुनाई है। अदालत ने सेक्टर 52 निवासी दोषी विशाल उर्फ शंकर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने 26 अगस्त, 2018 को सेक्टर 53 में चेकिंग के दौरान आरोपी से ब्यूप्रेनॉर्फिन के 21 इंजेक्शन बरामद किए थे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी इंजेक्शन के लिए कोई वैध परमिट या लाइसेंस पेश करने में विफल रहा।
आरोपी के वकील ने दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 का कोई अनुपालन नहीं हुआ और कथित बरामदगी के समय कोई राजपत्रित अधिकारी मौजूद नहीं था। सरकारी अभियोजक सुनील दत्त ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह की छाया से परे साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बिना किसी परमिट या लाइसेंस के प्रतिबंधित इंजेक्शन रखने के आरोप में एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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Payal
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