हरियाणा

Chandigarh: सेक्टर 5 फायरिंग, जबरन वसूली मामला,गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Payal
6 July 2024 9:11 AM GMT
Chandigarh: सेक्टर 5 फायरिंग, जबरन वसूली मामला,गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
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Chandigarh,चंडीगढ़: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अदालत ने सेक्टर 5 में गोलीबारी और जबरन वसूली के मामले में कनाडा के गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ और उसके सहयोगी गुरप्रीत सिंह ढिल्लों उर्फ ​​गोल्डी राजपुरा के खिलाफ गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस ने सेक्टर 5 में एक व्यवसायी के घर पर कुछ लोगों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद मामला दर्ज किया था। हमलावरों द्वारा चलाई गई गोलियां व्यवसायी की कार में लगी थीं।
मूल रूप से, मामला इस साल 20 जनवरी को चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इसे एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था। 8 मार्च को आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 336, 384 और 506, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1967 की धारा 10, 11, 13, 18 और 18-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एनआईए पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में एक नई एफआईआर दर्ज की गई। जांच एजेंसी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता को गैंगस्टर गोल्डी बरार से 2 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का कॉल आया था। जब उसने पैसे नहीं दिए तो गैंगस्टर के साथियों ने उसे डराने के लिए गोलियां चलाईं। पुलिस ने अब तक इस मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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