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Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RLA) को हाइब्रिड कार पर 1,42,588 रुपये का गलत रोड टैक्स वसूलने के मामले में शहर के एक निवासी को 25,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने निवासी को 9 प्रतिशत के साथ रोड टैक्स वापस करने का भी आदेश दिया है। चंडीगढ़ निवासी पी एस भिंडर ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि उन्होंने 5 दिसंबर, 2023 को चंडीगढ़ के मेसर्स लाली ऑटोमोबाइल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से 20.6 लाख रुपये में हाइब्रिड कार बुक की थी।
उन्होंने कहा कि डीलर ने उन्हें बताया कि हाइब्रिड वाहनों पर कोई रोड टैक्स नहीं है और इस कारण उन्होंने टैक्स छूट को ध्यान में रखते हुए उच्च मॉडल का विकल्प चुना। जब वह वाहन के पंजीकरण के लिए आरएलए कार्यालय गए, तो उन्हें बताया गया कि उन्हें हाइब्रिड होने पर भी कार पर रोड टैक्स देना होगा। आरएलए अधिकारियों ने कहा कि 8 दिसंबर, 2023 की नई अधिसूचना के अनुसार 20 लाख रुपये तक की कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स और 20 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाली हाइब्रिड कारों पर पूरा रोड टैक्स लगाया जा रहा है। डीलर ने कहा था कि उन्हें हाइब्रिड कारों के मामले में रोड टैक्स लगाने के संबंध में सक्षम अधिकारियों से कोई आदेश नहीं मिला है।
उन्होंने हाइब्रिड कारों के मामले में आरएलए द्वारा लगाए जा रहे रोड टैक्स के संबंध में अधिसूचना की प्रति प्राप्त की। इस पर 8 दिसंबर, 2023 को दोपहर 3.07 बजे डिजिटल हस्ताक्षर किए गए और उसके बाद ही उक्त अधिसूचना लागू होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिसूचना जारी होने से काफी पहले वाहन खरीदा था। दूसरी ओर डीलर ने कहा कि इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। आरएलए ने जवाब में आरोपों से इनकार किया और कहा कि शिकायतकर्ता ने 8 दिसंबर, 2023 को वाहन खरीदा था। तर्कों की सुनवाई के बाद आयोग ने कहा, "इस मामले में शिकायतकर्ता ने अधिसूचना जारी होने से बहुत पहले दोपहर 1.07 बजे वाहन खरीदा था। इसलिए, शिकायतकर्ता अपनी हाइब्रिड कार पर कोई रोड टैक्स देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।" इसमें कहा गया है कि आरएलए को शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ रोड टैक्स वापस करने और मानसिक पीड़ा के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है।
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Payal
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