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Chandigarh: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार पर सख्त आदेश

Admindelhi1
20 Oct 2025 3:05 PM IST
Chandigarh: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार पर सख्त आदेश
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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉर्नी के 255 पदों के लिए पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जनरल नॉलेज पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का नौकरी के लिए आवश्यक कानूनी कौशल से कोई संबंध नहीं है। इसमें योग्य उम्मीदवारों को अनुचित तरीके से बाहर रखा गया है।

इस भर्ती में 134 जनरल, 26 अनुसूचित जाति और 54 पिछड़ा वर्ग के पदों को भरना था। लखन सिंह, नवेंद्र और अमन दलाल सहित अन्यवकीलों द्वारा इस मामले को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई थी। जिन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग के 8 अगस्त, 2025 के विज्ञापन और उसी दिन परीक्षा पैटर्न की रूपरेखा वाली एक संबंधित घोषणा को चुनौती दी थी।

जस्टिस संदीप मौदगिल ने 36 पेजों के विस्तृत आदेश में कहा कि परीक्षा का पाठक्रम, जिसमें सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, इतिहास, भूगोल और बुनियादी गणित शामिल थे लेकिन लॉ सब्जेक्ट की अनदेखी की गई।

जस्टिस ने कहा कि कानूनी ज्ञान से रहित छलनी से महत्वाकांक्षी कानूनी विशेषज्ञों को छांटना भर्ती के मूल उद्देश्य के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी प्रक्रिया मनमाने ढंग से और चयन के उद्देश्य से बिना किसी तर्कसंगत संबंध के संचालित होती है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पिछली भर्तियों के विपरीत, जहां स्क्रीनिंग टेस्ट में मुख्य रूप से कानून से संबंधित प्रश्न शामिल थे, नए प्रारूप ने इसे सामान्य विषयों तक सीमित कर दिया है, जो उनके अनुसार अनुचित है और विशेष कानूनी पद से असंबंधित है। जस्टिस ने सहमति जताते हुए कहा कि एडीए की भूमिका के लिए आपराधिक कानून, साक्ष्य और प्रक्रिया में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि यह परीक्षा बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को उनके कानूनी ज्ञान का आकलन किए बिना ही पहले चरण में ही बाहर कर देगी।

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